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बोरवेल का मुंह खुला छोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई:धारा 144 के तहत होगा एक्शन

पबलिश्ड ऑन: 17/03/2023

आमजन द्वारा व्यक्तिगत कार्यों के लिए कराए जाने वाले बोरवेल को खुला छोड़ देने से होने वाली दुर्घटनाओं व जनहानि को रोकने के लिए कलेक्टर प्रवीण सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए है।

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पूर्व बोली प्रश्न स्पष्टीकरण –जिला नोडल कॉल सेंटर सीहोर की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए एजेंसी का चयन

पबलिश्ड ऑन: 28/06/2021

विभाग: कलेक्टर कार्यालय (ई-गवर्नेंस) सीहोर निविदा: एजेंसी का चयन ईमेल: lokseva.sehore@gmail.com दूरभाष: 07562-227766