मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
दिनांक : 01/08/2009 - | सेक्टर: शहरी एवं ग्रामीण
ऐसे दम्पति जिनकी संतान के रूप मे केवल कन्यानएं हो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से ‘’ मुख्यिमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना ‘’ प्रांरभ की गई ।
लाभार्थी:
1.हितग्राही दम्पति मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो। 2.हितग्राही दम्पति में से किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष हो। 3.हितग्राही दम्पति की संतान के रूप में केवल पुत्री हो। 4.हितग्राही दम्पति आयकर दाता ना हों।
लाभ:
योजना अंतर्गत हितग्राही दम्पपति को रू. 600/- की सहायता राशि प्रतिमाह
आवेदन कैसे करें
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में- ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत के कार्यालय में तीन फोटो, आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र, समग्र आईडी तथा बी.पी.एल. कार्ड के साथ जमा करायें| अथवा निकटतम लोकसेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें|