मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना
शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रदेश मे 50 वर्षो से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उददेश्य से ‘’मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना’’ प्रांरभ की गई है।
लाभार्थी:
1.अविवाहित महिला मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो, 2.न्यूनतम आयु 50 वर्ष या अधिक हो, 3.आयकरदाता न हो, 4.शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।) 5.शासकय/अशासकीय कार्यालय मे कार्यरत मानदेय कर्मचारी न हो। 6.अविवाहित महिला परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही हो।
लाभ:
50 वर्ष से अधिक आयु होने पर प्रतिमाह राशि रू. 600/- पेंशन दी जाएगी
आवेदन कैसे करें
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में- ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत के कार्यालय में तीन फोटो, आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र, समग्र आईडी तथा बी.पी.एल. कार्ड के साथ जमा करायें| अथवा निकटतम लोकसेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें|