योजनाएं
सेवा श्रेणी वार छांटे
मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना
शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रदेश मे 50 वर्षो से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उददेश्य से ‘’मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना’’ प्रांरभ की गई है।
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना
शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रदेश की विधवाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने तथा शासकीय योजनाओं का लाभ देने हेतु शासकीय शब्दा्वली में उन्हें ‘विधवा’ की जगह ‘कल्याणी’ कहा जायेगा। 18 वर्ष से या उससे अधिक आयु की कल्याणी महिला को मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना से लाभांवित किया जाता हैं।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना
प्रदेश शासन द्वारा कल्याणी विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना प्रारंभ की गई है।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
ऐसे दम्पति जिनकी संतान के रूप मे केवल कन्यानएं हो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से ‘’ मुख्यिमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना ‘’ प्रांरभ की गई ।
सामाजिक सुरक्षा नि:शक्त पेंशन योजना
नि:शक्त और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन स्वी्कृत की जाती हैं। इसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे नि:शक्त व्यक्ति जिसकी नि:शक्तिता 40 प्रतिशत हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए गरीबी रेखा नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की सूची में नाम शामिल होना आवश्यक हैं।
सामाजिक सुरक्षा विधवा/परित्यक्ता पेंशन योजना
विधवा, परित्यक्ता और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन स्वी्कृत की जाती हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा एवं परित्यक्ता को लाभांवित किया जाता हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए गरीबी रेखा नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की सूची में नाम शामिल होना आवश्यक हैं।
सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना
वृद्ध निराश्रित और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन स्वी्कृत की जाती हैं। इसके तहत ऐसे निराश्रित वृद्ध जो अपने भरण-पोषण की क्षमता नहीं रखते को लाभांवित किया जाता हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए गरीबी रेखा नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की सूची में नाम शामिल होना आवश्यक नहीं हैं।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन एस ए पी) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली विधवा महिला को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना संचालित की जा रही है ।योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन कल्यातण विभाग द्वारा किया जा रहा है । आवेदन करे
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना
भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन एस ए पी) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले निःशक्तजनों को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना संचालित की जा रही है ।योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा किया जा रहा है । आवेदन करे
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एम एस ए पी) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले वृद्धाें को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना संचालित की जा रही है ।योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन विभाग द्वारा किया जा रहा है | आवेदन करें