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सामाजिक सुरक्षा विधवा/परित्यक्ता पेंशन योजना

दिनांक : 01/08/2009 - | सेक्टर: शहरी एवं ग्रामीण

विधवा, परित्यक्ता और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन स्वी्कृत की जाती हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा एवं परित्यक्ता को लाभांवित किया जाता हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए गरीबी रेखा नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की सूची में नाम शामिल होना आवश्यक हैं।

लाभार्थी:

8 वर्ष से अधिक किंतु 39 वर्ष आयु तक की विधवा महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो। 18 वर्ष से अधिक किंतु 59 वर्ष तक आयु की परित्यमक्ता महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो।

लाभ:

समस्त हितग्राहियों को रु. 600/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही पेंशन प्रदाय की जा रही है

आवेदन कैसे करें

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में- ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत के कार्यालय में तीन फोटो, आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र, समग्र आईडी तथा बी.पी.एल. कार्ड के साथ जमा करायें| अथवा निकटतम लोकसेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें|