सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना
दिनांक : 01/08/2009 -
वृद्ध निराश्रित और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन स्वी्कृत की जाती हैं। इसके तहत ऐसे निराश्रित वृद्ध जो अपने भरण-पोषण की क्षमता नहीं रखते को लाभांवित किया जाता हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए गरीबी रेखा नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की सूची में नाम शामिल होना आवश्यक नहीं हैं।
लाभार्थी:
60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध
लाभ:
समस्त हितग्राहियों को रु. 600/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही पेंशन प्रदाय की जा रही है
आवेदन कैसे करें
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में- ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत के कार्यालय में तीन फोटो, आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र, समग्र आईडी के साथ जमा करायें| अथवा निकटतम लोकसेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें|