बोरवेल का मुंह खुला छोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई:धारा 144 के तहत होगा एक्शन
शीर्षक | विवरण | आरंभ करने की तिथि | समाप्ति तिथि | फ़ाइल |
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बोरवेल का मुंह खुला छोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई:धारा 144 के तहत होगा एक्शन | आमजन द्वारा व्यक्तिगत कार्यों के लिए कराए जाने वाले बोरवेल को खुला छोड़ देने से होने वाली दुर्घटनाओं व जनहानि को रोकने के लिए कलेक्टर प्रवीण सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए है। |
16/03/2023 | 16/03/2024 | देखें (679 KB) |