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बोरवेल का मुंह खुला छोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई:धारा 144 के तहत होगा एक्शन

बोरवेल का मुंह खुला छोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई:धारा 144 के तहत होगा एक्शन
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बोरवेल का मुंह खुला छोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई:धारा 144 के तहत होगा एक्शन

आमजन द्वारा व्यक्तिगत कार्यों के लिए कराए जाने वाले बोरवेल को खुला छोड़ देने से होने वाली दुर्घटनाओं व जनहानि को रोकने के लिए कलेक्टर प्रवीण सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए है।

16/03/2023 16/03/2024 देखें (679 KB)