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मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना

दिनांक : 01/01/2019 - | सेक्टर: शहरी एवं ग्रामीण

प्रदेश शासन द्वारा कल्‍याणी विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह सहायता योजना प्रारंभ की गई है।

लाभार्थी:

1.कल्‍याणी मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो, 2. न्यूनतम आयु 18 वर्ष या अधिक हो, 3. आयकरदाता न हो, 4. शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्‍य या केन्‍द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्‍था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।) 5. कल्‍याणी परिवार पेंशन प्राप्‍त न कर रही हो। 6. कल्‍याणी का जिस व्‍यक्ति से विवाह हो रहा हो उसकी पत्‍नी जीवत ना हो। 7. कल्‍याणी विवाह सहायता का लाभ प्राप्‍त होने पर विभाग द्वारा संचालित अन्‍य विवाह/निकाह योजना का लाभ प्राप्‍त नही होगा।

लाभ:

कल्‍याणी विवाह प्रोत्‍साहन के लिए राशि रूपये 2.00 लाख (रुपये दो लाख) की प्रोत्‍साहन राशि दी जाएगी जो कल्‍याणी के बैंक खाते में जमा की जाएगी

आवेदन कैसे करें

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में- ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत के कार्यालय में तीन फोटो, आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र, समग्र आईडी के साथ जमा करायें| अथवा निकटतम लोकसेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें|